156/3 Cases (Criminal) Court FIR

Online 156/3 Cases (Criminal) Court FIR in Bazpur, Kashipur, Jaspur, Gadarpur, Rudrapur, Kichha, Sitarganj, Nanakmatta and Khatima

Online 156/3 Cases (Criminal) Court FIR in Bazpur, Kashipur, Jaspur, Gadarpur, Rudrapur, Kichha, Sitarganj, Nanakmatta and Khatima in Udham Singh Nagar district and Nainital in Uttarakhand under the guidance of reputed and highly qualified advocates/lawyers to assist you in getting bail from session court, district court and high court (Nainital) of Uttarakhand.

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156/3 आपराधिक मामले

जब किसी भी कारणवश पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती और न ही पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही की जाती है तब आप उसी मामले को धारा 156/3 के अंतर्गत अदलात मे दायर कर सकते है,तब मजिस्ट्रेट उस मुकदमे की जांच करा कर उस मुकदमे को दायर कर लेंगे तब आपका मुकदमा दायर हो जाएगा इसके लिए आपको अधिवक्ता की जरूरत होगी जो सम्पूर्ण मामले को देख कर मजिस्ट्रेट को सभी तथ्यों से उजागर कराएगा।

सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अनुसार, कोई भी सशक्त मजिस्ट्रेट, धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को किसी भी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। दूसरे शब्दों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3), किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करने का अधिकार देती है, जिस पर ऐसे मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र है। हाँ, यह अवश्य है कि जब एक मजिस्ट्रेट, धारा 156 (3) के तहत अन्वेषण का आदेश देता है, तो वह केवल ऐसा अन्वेषण करने के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ही निर्देशित कर सकता है, न कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को। हालांकि, यहाँ यह बात साफ़ तौर पर समझ ली जानी चाहिए कि ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआरपीसी की धारा 36 के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और स्वयं भी ऐसे किसी मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिस मामले का अन्वेषण करने को उस अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत किसी अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

156/3 आपराधिक मामलो के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाने मे दी गई शिकायत
  • शिकायतकर्ता द्वारा SSP को भेजी गई शिकायत की प्रतिलिपी
  • शिकायतकर्ता का आधार कार्ड / पहचान पत्र
  • शिकायतकर्ता द्वारा सभी तथ्यों के सबूत
  • जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी उसका नाम का निवास का सम्पूर्ण विवरण
  • शिकायतकर्ता का पासपोर्ट साइज़ फोटो