Online Cheque bounce case in Uttarakhand

Online Cheque bounce case in Bazpur, Kashipur, Jaspur, Gadarpur, Rudrapur, Kichha, Sitarganj, Nanakmatta and Khatima

Online Cheque bounce case in Bazpur, Kashipur, Jaspur, Gadarpur, Rudrapur, Kichha, Sitarganj, Nanakmatta and Khatima in Udham Singh Nagar district and Nainital in Uttarakhand under the guidance of reputed and highly qualified advocates/lawyers to assist you in getting bail from session court, district court and high court (Nainital) of Uttarakhand.

Online Cheque bounce case in Uttarakhand
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Cheque bounce or dishonoured cheque (चेक बाउंस)

धारा 138 – खाते में अपर्याप्त निधियों,आदि के कारण चैक का अनादरण कर के वापस लौटना-

यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के बदले में चैक भरकर दिया गया था जब वह व्यक्ति उस चैक को बैंक में लगता हैं परंतु बैंक द्वारा वह चैक एक स्लिप के साथ लोटा दिया जाता हैं की खाते में पर्याप्त पैसा नही हैं तब वह व्यक्ति केस कर सकता हैं ओर अपराध सिद्ध हो जाने पर अपराधी 2 वर्ष के कारावास से व चैक में जितनी धनराशि हैं उसके दोगुना जुर्माने से दोनों से दण्डित किया जाएगा. परंतु यह धारा कुछ परिस्थितियों में लागू नही होती।

  1. यह चैक जब भी जारी होता हैं जारी होने की दिनाँक से सिर्फ छ: माह के अंदर ही अथवा विधिमान्य अवधि के अंदर ही बैंक में पेश नही कर दिया जाएगा।
  2. जिस व्यक्ति के पास वह चैक हैं जब बैंक से उस चैक को अनादृत होकर लौटने के 30 दिन के अंदर लेखीवाल (Drawer) को बता नही देता या सूचना नही दे देता ऋण लौटने के संबंध में।
  3. वह व्यक्ति जो लेखीवाल हैं सूचना मिलने के पन्द्रह दिन के अंदर उस व्यक्ति को जो चैक के द्वारा राशि प्राप्त करने वाला था यदि लेखीवाल उस राशि को लौटाने में असफल ना रहा हो।

वाद (case) कब दायर किया जाएगा:

जिस व्यक्ति के पास वह चैक है उसको सबसे पहले बैंक में वह चैक लगाना पड़ेगा जब बैंक के द्वारा उस चैक को insufficiency of funds कह कर एक सत्यापित स्लिप द्वारा वापस कर दिया जाएगा तब वह व्यक्ति 30 दिन में अंदर अपने अधिवक्ता के माध्य्म से उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजेगा ऋण चुकाने के लिए,नोटिस भेजने वाला व्यक्ति 15 दिन का इन्तेज़ार करेगा की वह व्यक्ति उसके पैसे लोटा दे परंतु यदि नोटिस मिलने के 15 दिन के बाद भी कोई भी जवाब नही देता हैं तो 30 दिन में अंदर वह व्यक्ति धारा 138 Negotiable Instrument Act के अंतर्गत न्यायालय में वाद दायर कर सकता हैं।